सरकार ने फिर दिया सस्ते में सोना खरीदने का मौका, उठाएं इस स्कीम का लाभ




नई दिल्ली,अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर मौका मिलने वाला है। दरअसल, 6 जुलाई से सरकार की सॉवरेन गोल्ड स्कीम की शुरुआत होने वाली है।



केंद्र सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं। यह योजना सिर्फ पांच दिन के लिए है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो देर ना करें। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट भी मिलेगी।



योजना के तहत निवेश करने की अवधि छह जुलाई 2020 से शुरू हो गई है और 10 जुलाई 2020 को इसका आखिरी दिन है। सरकार की ओर से योजना में निवेश के लिए पांच दिन तक का समय दिया गया है। सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए यह वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी श्रृंखला है। पहली श्रृंखला 20 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुई थी। 



योजना के तहत आप 4,852 रुपये प्रति ग्राम पर सोना खरीद सकते हैं। यानी अगर आप 10 ग्राम सोने खरीदते है तो उसकी कीमत 48,520 रुपये बैठती है और गोल्ड बॉन्ड की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जाती है तो सरकार ऐसे निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट देती है।



यानी ऑनलाइन सोना खरीदने पर निवेशकों को प्रति ग्राम सोना 4,802 रुपये का पड़ेगा। ऐसे में आपको 48,020 रुपये में 10 ग्राम सोना मिल जाएगा। अगली स्लाइड में जानते हैं आप इसकी खरीदारी कहां से कर सकते हैं और कैसे आपको आयकर छूट मेलिगी।



भारत सरकार की ओर से ये बॉन्ड रिजर्व बैंक जारी करेगा। गोल्ड बॉन्ड आप बैंकों, डाकघरों, एनएसई और बीएसई के अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इसके तहत आपको आयकर छूट कैसे मिलेगी। 



गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आठ साल की होती है और इस पर सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुरूप कर योग्य होता है, लेकिन इस पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं होती है।



बॉन्ड का अंकित मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के लिये पिछले तीन कामकाजी दिवसों में साधारण औसत बंद भाव (इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिशन द्वारा प्रकाशित) मूल्य पर आधारित है। न्यूनतम स्वीकार्य निवेश एक ग्राम सोना और अधिकतम 4 किलो प्रति व्यक्ति है। हिंदु अविभाजित परिवार के लिये भी निवेशक की अधिकतम सीमा 4 किलो है। न्यास और उस तरह की इकाइयों के लिये यह 20 किलो है। सरकार ने बजट में सोने पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ी लिवाली से सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकारी योजना के तहत सोना खरीदने से आपको फायदा हो सकता है।